रांची | दिवाकर | केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि न सुधारने पर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।पुलिस के साथ झड़पकेंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर सचिवालय की ओर मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ झड़प में शामिल होने के आरोप हैं। इसी संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला 11 अप्रैल 2023 का है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन मुंडा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दासए चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह विधायक अमित मंडल समीर ओरांव और सांसद निशिकांत दुबे पर एफआईआर की गई थी। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रशांत पल्लव मुंडा की तरफ से कोर्ट में पहुंचे थे।
अगली सुनवाई8 मई को..हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि ऑफिस द्वारा जो गलती बताई गई थी, याचिका में उसमें सुधार नहीं किया गया है। ऐसे स्थित में अर्जुन मुंडा को झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन के नाम 1.25 लाख का जुर्माना भरना होगा। अर्जुन मुंडा के खिलाफ साथ ही कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए हैं। 8 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।एफआईआर में दोनों के नाम..2023 में धुर्वा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें पुलिस स्टेशन के नाम में वर्तनी की अशुद्धियां मिली थीं। इसे सुधारने के लिए कहा गया था। यह याचिका होली की छुट्टी से पहले दाखिल की गई थी। भाजपा ने अर्जुन मुंडा को खूंटी और निशिंकांत दुबे को गोड्डा से मैदान में उतारा है। एफआईआर में दोनों के नाम दर्ज हैं।