रीवा| न्यूज डेस्क |14 अप्रैल 2024. लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में मतदान 26 अप्रैल को कराया जायेगा। मतदान कराने के लिए मतदान केन्द्रवार मतदान दल गठित कर दिये गए हैं। इनमें शामिल पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 14 से 16 अप्रैल तक निर्धारित केन्द्रों में आरंभ कर दिया गया है। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय तथा शासकीय विधि महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सभी पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों से कहा गया कि प्रशिक्षण जितना ध्यान से लेंगे चुनाव उतनी ही आसानी से होगा। वोटिंग मशीन व्हीव्हीपैट के संचालन में पूरी कुशलता प्राप्त कर लें। इसके कनेक्शन आदि में यदि किसी तरह कि कठिनाई हो तो उसका समाधान कर लें। प्रशिक्षण के संबंध में सभी तरह के संशयों का निराकरण करके चुनाव कार्य के लिए जाएं।
मतपत्र लेखा तैयार करने, मतदान केन्द्र कि व्यवस्था, माकपोल, मतदान ऐजेंटो कि नियुक्ति, वोटिंग मशीनों की सीलिंग तथा चुनाव सामग्री के संबंध में दिए गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुये मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतदान केन्द्र में मतदान के लिए गोपनीय कक्ष का निर्माण करें। इसमे प्रकाश तथा मतदान कि गोपनीयता बनाए रखने कि उचित व्यवस्था करें। मतदान केन्द्र में दिव्यांग मतदाताओं कि संख्या प्रदर्शित रहेगी। शत-प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित करें। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए व्हीलचेयर भी प्रत्येक मतदान केन्द्र में उपलब्ध रहेगी। मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पर्ची का उपयोग करें। जिन मतदाताओं के पास में मतदाता पर्ची नहीं है उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करें।
उन्होंने बताया कि मतदान दल सभी उम्मीदवारो के मतदान एजेंट निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नियुक्त करें। उन्हें क्रम अनुसार मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था करें। मतदान एजेंटों को मतदान से 90 मिनट पूर्व माकपोल के समय उपस्थित रहने की लिखित सूचना दें। माकपोल निर्धारित समय में मतदान ऐजेंटों कि उपस्थिति में सम्पन्न कराएं। माकपोल में कम से कम 50 मतों का मतदान होगा। उम्मीदवारों कि संख्या के अनुसार प्रत्येक मतदान एजेंट को 10 मतों का माकपोल में मतदान निर्धारित करें। माकपोल का परिणाम दिखाने के बाद मशीन को क्लियर करके निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान आरंभ कराएं। माकपोल के समय उपस्थित सभी मतदान एजेंटों के हस्तक्षर अनिवार्य रूप से कराएं ।
मतदान समाप्त होने के बाद ईव्हीएम कि सीलिंग के समय भी मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर कराएं। मतदान दलों को प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि मतदान केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं को बिना लाइन मतदान करने की सुविधा देने, मतपत्र लेखा तैयार करने, चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के संबंध में निर्देश दिये गए। पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद उसका चेकलिस्ट के अनुसार मिलान कर लें। इसी तरह मतदान समाप्त होने के बाद ईव्हीएम तथा अन्य मतदान सामग्री जमा करने के बाद ही उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जायेगा।