भिलाई नगर। मिनल केडेकर। भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए है । इसके लिए अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर नियम विरूद्ध चल रहे निर्माण तथा अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई कर रहे है।
निगम के भवन अनुज्ञा शाखा तथा जोन 1 नेहरू नगर एवं जोन 2 वैशालीनगर की टीम ने नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) मैं प्रदत्त शक्तियों के तहत जुनवानी क्षेत्र के स्मृति नगर वार्ड 2 में स्थित इंपीरियल होटल के पीछे शासकीय भूमि के खसरा नंबर 318/1,2 एवं 3 के रकबा 1.25 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग हेतु बनाएं गये मार्ग संरचना को बेदखल कर मुरूम जप्त किया है। वहीं निर्माणाधीन 2 भवन पर नोटिस चस्पा कर भवन स्वामी को भूमि एवं भवन निर्माण संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है । इधर जोन 2 वैशालीनगर क्षेत्र के कुरूद में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के समीप खसरा नंबर 172/ 1व 2 मैं किए जा रहे अवैध प्लाटिंग के मार्ग संरचना को ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरूप प्रदान किया गया है ।
निगम प्रशासन ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील किया है कि भूमि या भवन क्रय करने से पूर्व अवैध प्लाटिंग, भूमि अथवा भवन की सत्यता जांच के लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में कृष्ण कुमार वर्मा मो.नं. 8770060356 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता हैं ।
बेदखली कार्रवाई में भवन अधिकारी हिमान्शु देशमुख, जोन आयुक्त यशा लहरे,उप अभियंता सिध्दार्थ साहू,सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, जे.पी.तिवारी, वार्ड प्रभारी ईमान सिंह कनौजे, अंजनी सिंह सहित तोडफोड दस्ता के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।