यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक करार देने वाले आदेश पर लगी रोक

लखनऊ। सुरेंद्र अग्निहोत्री | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यू पी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004′ को रद्द करने के फैसले पर कहा कि इससे 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना उनके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पर जवाब मांगा है।यूपी सरकार को जारी हुआ नोटिसदरअसल उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। यानी अब मदरसा एक्ट रद्द नहीं होगा।

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